CGHB scheme mein construction plan approval kaise lein

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) स्कीम में घर बनाने से पहले Construction Plan (नक्शा) की मंज़ूरी (approval) लेने के लिए आपको एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट द्वारा बना नक्शा, सोसाइटी की NOC और एक आवेदन CGHB के एस्टेट ऑफिस (Estate Office) में जमा करना होता है। बिना इस अप्रूवल के निर्माण शुरू करना नियम विरुद्ध है।

CGHB से प्लॉट लेने के बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी घर नहीं बना सकते। बोर्ड ने स्कीम के लिए एक मास्टर प्लान (Master Plan) बनाया होता है, जिसमें सेटबैक (छूट), ऊंचाई और कवरेज एरिया तय होता है। इसी में रहकर आपका नक्शा बनना चाहिए।

कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूवल का Step-by-Step Process

Step 1: आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाएं किसी लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट (Architect) को अपनी Sale Deed और बोर्ड के नियम दिखाएं। वह बोर्ड के सेटबैक नियमों (जैसे पीछे और आगे कितनी जगह छोड़नी है) के अनुसार एक नक्शा तैयार करेगा।

Step 2: सोसाइटी की NOC लें अगर आपकी स्कीम में सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो आपको सोसाइटी से एक No Objection Certificate (NOC) लेनी होगी कि उन्हें आपके नक्शे पर आपत्ति नहीं है।

Step 3: CGHB Estate Office में आवेदन अब इस नक्शे, सेल डीड की कॉपी, आवंटन पत्र और फीस के साथ CGHB के Estate Office में अप्रूवल के लिए आवेदन दें।

Step 4: Inspection और Approval बोर्ड की टीम आपके प्लॉट का निरीक्षण करेगी। अगर नक्शा बोर्ड के मास्टर प्लान के अनुसार है, तो उसे मंज़ूरी (approve) दे दी जाएगी। इसके बाद ही आप ईंटें उठा सकते हैं।

अगर बिना अप्रूवल के निर्माण करें तो?

अगर आपने बिना नक्शा पास किए निर्माण शुरू किया, तो यह CGHB में बिना अनुमति के निर्माण कहलाएगा। इसके लिए आपको जुर्माना लगेगा और घर बनाने की डेडलाइन मिस होने पर भी पेनल्टी लग सकती है।

एक वास्तविक उदाहरण

भिलाई के एक आवंटितकर्ता ने CGHB प्लॉट पर बिना नक्शा पास किए घर बनाना शुरू कर दिया। उसने पूरी ज़मीन पर कवर करके दीवारें बना दीं। जब बोर्ड की टीम पहुंची, तो उन्होंने पूछा कि सेटबैक (पीछे की जगह) कहाँ है? आवंटितकर्ता ने कहा वह बाद में छोड़ देगा। बोर्ड ने तुरंत निर्माण रोक दिया और पहले नक्शा अप्रूवल लाने को कहा। चूंकि निर्माण गलत हो चुका था, उसे दीवारें गिरानी पड़ीं।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या पुरानी CGHB स्कीमों में भी नक्शा अप्रूवल ज़रूरी है? A1: हां, चाहे स्कीम कितनी भी पुरानी हो, निर्माण शुरू करने से पहले और बाद में कोई बदलाव करने से पहले बोर्ड से अप्रूवल लेना अनिवार्य है।

Q2: अप्रूवल में कितना समय लगता है? A2: अगर आपका नक्शा बोर्ड के सभी नियमों के अनुसार है, तो आमतौर पर 15 से 30 दिनों में अप्रूवल आ जाता है।

Q3: क्या फ्लैट के अंदर का नक्शा भी अप्रूव कराना पड़ता है? A3: नहीं, फ्लैट के अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन आपका अपना है, लेकिन बाहरी दीवार या संरचना (structure) बदलने पर अप्रूवल चाहिए।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड (Pillar Page)

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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