CGHB “Deed of Surrender of Lease” kab file karna padta hai

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) में “Deed of Surrender of Lease” (लीज़ समर्पण विलेख) तब फाइल करना पड़ता है जब कोई आवंटितकर्ता (allottee) अपनी प्रॉपर्टी को किसी कारणवश बोर्ड को स्वेच्छा से लौटाना (वापस करना) चाहता है, या जब बोर्ड ने नियम तोड़ने पर प्रॉपर्टी वापस लेने (Re-entry) का नोटिस दे दिया हो।

कई बार लोग CGHB से प्लॉट या फ्लैट लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पैसे की तंगी, जॉब ट्रांसफर, या निर्माण न कर पाने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रॉपर्टी को खाली छोड़ने के बजाय उसे बोर्ड को लौटाना बेहतर होता है। इसी काम के लिए Surrender Deed बनाई जाती है।

Surrender of Lease कब ज़रूरी होती है?

1. स्वेच्छा से वापस करना (Voluntary Surrender): अगर आप प्लॉट पर घर बनाने की डेडलाइन मिस कर चुके हैं और आगे भी निर्माण नहीं कर सकते, तो बोर्ड को जुर्माना देने या प्लॉट जब्त होने के डर से बचने के लिए आप इसे लौटा सकते हैं।

2. Re-entry नोटिस आने पर: अगर आपने CGHB लीज़ के नियम तोड़े हैं और बोर्ड ने आपको Re-entry clause के तहत प्लॉट जब्ती का नोटिस भेज दिया है, तो भी आप इसे Surrender कर सकते हैं ताकि बोर्ड के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो।

3. म्यूचुअल समझौता (Mutual Cancellation): कभी-कभी आवंटन (allotment) के तुरंत बाद आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी में कोई बुनियादी दिक्कत है। बोर्ड की सहमति से भी Surrender Deed फाइल की जा सकती है।

इसका Process क्या है?

  • आपको CGHB के Estate Office में एक आवेदन देना होता है कि आप प्रॉपर्टी वापस करना चाहते हैं।
  • बोर्ड आपकी फाइल चेक करेगा कि कोई बकाया तो नहीं है।
  • इसके बाद एक “Deed of Surrender of Lease” बनाई जाती है और उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराया जाता है।
  • रजिस्ट्री के बाद वह प्लॉट/फ्लैट वापस बोर्ड के नाम हो जाता है।

एक वास्तविक उदाहरण

बिलासपुर के एक व्यक्ति को CGHB से प्लॉट मिला। 2 साल बाद उसकी नौकरी मुंबई चली गई। वह वहां बस गया। चूंकि वह प्लॉट पर निर्माण नहीं करवा सकता था, तो उसने सोचा कि प्लॉट खाली छोड़ दूँगा। लेकिन बोर्ड का नोटिस आने लगा। उसने एक वकील से सलाह ली और “Deed of Surrender” भरकर प्लॉट बोर्ड को लौटा दिया। इससे उसे प्लॉट जब्ती का कानूनी झंझट नहीं झेलना पड़ा।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या प्रॉपर्टी लौटाने पर मुझे मेरे पैसे वापस मिलते हैं? A1: यह बोर्ड के उस समय के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में रिफंड (कटौती के बाद) दिया जाता है, लेकिन अगर नियम तोड़ने के बाद जब्ती हो रही है, तो पैसे वापस नहीं मिलते।

Q2: क्या Surrender के बाद मैं कोई दूसरी CGHB स्कीम ले सकता हूँ? A2: आमतौर पर हां, लेकिन अगर आपने नियम तोड़कर प्रॉपर्टी लौटाई है, तो बोर्ड आपको भविष्य में आवंटन (allotment) से इनकार कर सकता है।

Q3: 30 साल की लीज़ खत्म होने पर क्या Surrender Deed भरनी पड़ती है? A3: 30 साल खत्म होने पर आप या तो लीज़ रिन्यू (Renew) करवाते हैं या बोर्ड को प्रॉपर्टी सौंप देते हैं। सौंपने के लिए इसी Deed का इस्तेमाल होता है। लीज़ टर्मिनेशन के नियम यहाँ देखें।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड (Pillar Page)

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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