CGHB plot transfer ke liye lessor se NOC kaise lein
CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) प्लॉट ट्रांसफर करने के लिए Lessor (बोर्ड) से NOC (No Objection Certificate) लेने के लिए आपको CGHB के Estate Office में आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी मूल सेल डीड, आवंटन पत्र, बकाया Ground Rent का ब्यौरा और तय ट्रांसफर फीस जमा करनी होती है।
CGHB प्लॉट को सामान्य प्रॉपर्टी की तरह सीधे खरीदा-बेचा नहीं जा सकता। चूंकि बोर्ड (Lessor) ने आपको ज़मीन लीज़ (Lease) पर दी है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना आप उसे किसी तीसरे व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते।
Lessor से NOC लेने का Step-by-Step Process
Step 1: बकाया राशि (Dues) क्लियर करें NOC के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका कोई बकाया नहीं है। आपको CGHB का Ground Rent, प्रॉपर्टी टैक्स, और अगर कोई लीज़ वायोलेशन पेनल्टी लगी है, तो उसे पहले जमा कर दें।
Step 2: Estate Office में आवेदन करें CGHB के क्षेत्रीय कार्यालय (Estate Office) में एक फॉर्म के साथ आवेदन दें। इसके साथ अपनी Sale Deed, Lease Deed, आवंटन पत्र (Allotment Letter) और पहचान पत्र की कॉपी लगाएं।
Step 3: ट्रांसफर फीस (Transfer Fee) का भुगतान बोर्ड आपकी फाइल जांचेगा। सब कुछ सही होने पर वे आपको एक चालान (demand note) देंगे। इसमें प्रॉपर्टी के मूल्य का एक निर्धारित प्रतिशत ट्रांसफर फीस के रूप में होगा। इसे बोर्ड के खाते में जमा करें।
Step 4: NOC जारी होना फीस जमा होने के बाद, CGHB आपको एक औपचारिक NOC (No Objection Certificate) जारी करेगा। इसमें लिखा होगा कि बोर्ड को आपकी प्रॉपर्टी के नए खरीददार के नाम करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
(यह NOC लेने के बाद ही आप CGHB प्रॉपर्टी का असाइनमेंट/ट्रांसफर प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।)
एक वास्तविक उदाहरण
भिलाई के एक आवंटितकर्ता ने अपना CGHB प्लॉट बेचने का सौदा कर लिया। खरीददार ने उसे एडवांस पैसे दे दिए। जब वे NOC लेने गए, तो पता चला कि आवंटितकर्ता ने पिछले 2 साल का Ground Rent नहीं दिया था। बोर्ड ने NOC देने से इनकार कर दिया। आवंटितकर्ता को पहले बकाया और उस पर ब्याज भरना पड़ा, तब जाकर NOC मिली।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: NOC आमतौर पर कितने दिनों में मिलती है? A1: अगर आपका कोई बकाया नहीं है और दस्तावेज़ पूरे हैं, तो आमतौर पर 15 से 30 दिनों में NOC जारी हो जाती है।
Q2: क्या 1 साल पूरा होने से पहले NOC ली जा सकती है? A2: नहीं, पॉसेशन के 1 साल तक ट्रांसफर न करने के नियम के तहत 1 साल पूरा हुए बिना NOC नहीं मिलेगी।
Q3: क्या NOC लेने के बाद मैं प्लॉट किसी को भी दे सकता हूँ? A3: नहीं, खरीददार को भी CGHB के नियमों के अनुसार पात्र (eligible) होना चाहिए। बोर्ड नए खरीददार की वेरिफिकेशन भी करता है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]