CGHB Awas Yojna flat ka common area/maintenance kaun handle karta hai

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के फ्लैट के Common Area (साझा क्षेत्र) जैसे लिफ्ट, सीढ़ियां, पार्किंग और बिल्डिंग के बाहरी हिस्से की देखभाल (maintenance) शुरुआत में बोर्ड खुद करता है, लेकिन आवंटितकर्ताओं (allottees) की सोसाइटी (Society/Association) बनने के बाद यह ज़िम्मेदारी सोसाइटी की हो जाती है।

फ्लैट खरीदने वाले अक्सर सोचते हैं कि बिल्डिंग के बाहर का काम बोर्ड संभालेगा। यह आधा-अधूरा सच है। जब तक फ्लैट्स का आवंटन पूरा नहीं होता, बोर्ड देखता है। उसके बाद यह आपके और अन्य फ्लैट मालिकों की ज़िम्मेदारी बन जाता है।

Common Area क्या है और इसे कौन हैंडल करता है?

1. शुरुआती अवधि (बोर्ड की ज़िम्मेदारी): जब तक CGHB की योजना में सभी फ्लैट आवंटित नहीं हो जाते या सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो जाती, तब तक बोर्ड की ओर से कर्मचारी (जैसे सफाई कर्मचारी या गार्ड) लगाए जाते हैं। इसके लिए बोर्ड एक निश्चित समय तक आवंटितकर्ताओं से मेंटेनेंस चार्ज वसूलता है।

2. सोसाइटी बनने के बाद (सोसाइटी की ज़िम्मेदारी): जैसे ही CGHB से फ्लैट लेने के बाद सोसाइटी बनती है, बोर्ड अपने हाथ खींच लेता है। अब सीढ़ियों की लाइट, लिफ्ट का सर्विसिंग, पार्किंग की सफाई, और पानी की मोटर चलाने का काम सोसाइटी का हो जाता है।

इसका खर्च कैसे उठाता है?

सोसाइटी बनने के बाद, हर फ्लैट मालिक से हर महीने एक निश्चित मेंटेनेंस फीस (Maintenance Fee) वसूली जाती है। इसी पैसे से गार्ड, सफाई कर्मचारी और बिजली का बिल भरा जाता है।

अगर कोई फ्लैट मालिक इसे नहीं देता है, तो सोसाइटी उसे नोटिस भेज सकती है। यह ज़रूरी है कि CGHB फ्लैट का कॉमन एरिया संभालने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम) कराया जाए, ताकि फंड जमा करने का कानूनी अधिकार हो।

एक वास्तविक उदाहरण

बिलासपुर की एक CGHB योजना में लिफ्ट खराब हो गई। आवंटितकर्ताओं ने बोर्ड के ऑफिस में शिकायत की। बोर्ड ने कहा कि चूंकि यहां आवंटितकर्ता संघ (सोसाइटी) पंजीकृत हो चुका है, इसलिए लिफ्ट ठीक करवाना और उसका खर्च सोसाइटी का है, बोर्ड का नहीं। तब सभी फ्लैट मालिकों ने मिलकर पैसे देकर लिफ्ट ठीक करवाई।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या बोर्ड सारी जीवन भर बिल्डिंग का मेंटेनेंस करेगा? A1: नहीं, बोर्ड सिर्फ शुरुआती समय तक संभालता है। बाद में यह पूरी तरह से आवंटितकर्ताओं की सोसाइटी की ज़िम्मेदारी होती है।

Q2: अगर कोई फ्लैट खाली है, तो क्या उससे मेंटेनेंस फीस ली जाएगी? A2: हां, फ्लैट खाली हो या भरा हुआ, मेंटेनेंस फीस हर मालिक को देनी ही होगी, क्योंकि कॉमन एरिया (सीढ़ियां, लाइट) का इस्तेमाल वही रहता है।

Q3: क्या बिना सोसाइटी के बोर्ड से मेंटेनेंस मांगी जा सकती है? A3: बिना सोसाइटी के आवाज़ उठाना मुश्किल है। इसीलिए फ्लैट लेने के बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना चाहिए।


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सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड (Pillar Page)

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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