CGHB lease mein “re-entry clause” ka matlab — kab lessor plot wapas le sakta hai

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की Lease Deed (पट्टा विलेख) में “Re-entry clause” (पुनः प्रवेश अधिकार) का मतलब है कि अगर आवंटितकर्ता (allottee) बोर्ड के नियमों की गंभीर उल्लंघन करता है, तो बोर्ड (Lessor) को बिना आपकी इच्छा के प्लॉट या फ्लैट पर दोबारा कब्ज़ा (re-enter) करने और उसे वापस लेने का कानूनी अधिकार है।

जब आपको CGHB से प्रॉपर्टी आवंटित होती है, तो आप मालिक ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। Lease Deed में एक खास क्लॉज होती है जिसे ‘Re-entry clause’ कहते हैं। यह क्लॉज बोर्ड को यह अधिकार देती है कि वह नियम तोड़ने वाले आवंटितकर्ता से प्रॉपर्टी वापस ले सके।

कब Lessor (बोर्ड) प्रॉपर्टी वापस ले सकता है?

1. Ground Rent न चुकाने पर: अगर आप लगातार कई सालों तक CGHB का Ground Rent नहीं देते हैं और बोर्ड के नोटिस के बावजूद बकाया नहीं चुकाते, तो बोर्ड इस क्लॉज का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है।

2. अनधिकृत निर्माण (Unauthorized Construction): अगर आपने बिना अनुमति के निर्माण किया है और बोर्ड द्वारा नोटिस आने के बाद भी उसे नहीं तोड़ा, तो बोर्ड Re-entry कर सकता है।

3. निर्धारित समय में निर्माण न करना: अगर आपने प्लॉट पर घर बनाने की डेडलाइन मिस कर दी और लगातार एक्सटेंशन फीस भी नहीं भरी, तो बोर्ड प्लॉट वापस ले सकता है।

4. प्रॉपर्टी का गलत उपयोग: आवासीय प्रॉपर्टी को बिना अनुमति के कमर्शियल या धार्मिक उपयोग में बदलने पर भी यह क्लॉज लागू होती है।

Re-entry का Process क्या है?

बोर्ड अचानक कब्ज़ा नहीं करता। इसका एक कानूनी तरीका है:

  1. सबसे पहले बोर्ड आपको उल्लंघन (violation) का नोटिस भेजता है।
  2. आपको जवाब देने और गलती सुधारने का समय दिया जाता है।
  3. अगर आप जवाब नहीं देते या गलती सुधारते नहीं, तो बोर्ड CGHB लीज़ उल्लंघन पर पेनल्टी लगाता है।
  4. फिर भी सुधार न होने पर Re-entry का आदेश निकाला जाता है और प्रॉपर्टी पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया जाता है।

एक वास्तविक उदाहरण

दुर्ग में एक आवंटितकर्ता ने CGHB का प्लॉट लिया और 5 साल तक न तो कोई निर्माण किया और न ही Ground Rent भरा। बोर्ड ने पहले नोटिस भेजा, फिर स्थानीय अखबार में नोटिस प्रकाशित किया। जब आवंटितकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो बोर्ड ने Re-entry clause का इस्तेमाल करके प्लॉट पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और उसे दूसरे को आवंटित कर दिया।

(यह नियम सिर्फ CGHB में नहीं, बल्कि सामान्य पट्टे (Lease) में “re-entry” के मतलब के लिए भी समान है।)

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या Re-entry के बाद मेरा घर या निर्माण रुल जाता है? A1: जी हां, अगर बोर्ड ने Re-entry कर लिया, तो प्रॉपर्टी पर आपका सारा अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए नोटिस आने पर ही बोर्ड से समझौता कर लेना चाहिए या Deed of Surrender भर देना चाहिए।

Q2: क्या Re-entry के निर्णय को चुनौती (challenge) दी जा सकती है? A2: हां, आप CGHB Estate Officer से विवाद को लेकर अपील कर सकते हैं या CGHB Arbitration Act के तहत विवाद समाधान का रास्ता अपना सकते हैं।

Q3: बोर्ड को प्रॉपर्टी वापस देना हो तो क्या करें? A3: अगर आप प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहते, तो आप खुद बोर्ड को Deed of Surrender of Lease फाइल करके वापस कर सकते हैं।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड (Pillar Page)

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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