CGHB flat resale karte waqt zaroori documents ki checklist
CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के फ्लैट की री-सेल (Resale) करते समय ज़रूरी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट में मुख्य रूप से बोर्ड की NOC, मूल आवंटन पत्र (Allotment Letter), सेल डीड (Sale Deed), लीज़ डीड, और बकाया बिलों (Ground Rent/Maintenance) की रसीदें शामिल होती हैं। इनके बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती।
CGHB फ्लैट खरीदना या बेचना सामान्य प्रॉपर्टी से अलग प्रक्रिया है। चूंकि इसमें बोर्ड की भागीदारी होती है, इसलिए दस्तावेज़ों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। एक भी कागज़ात गायब होने पर आपका सौदा रुक सकता है।
री-सेल (Resale) के ज़रूरी दस्तावेज़ों की Checklist
1. बिक्रेता (Seller) के पास होने चाहिए:
- मूल आवंटन पत्र (Original Allotment Letter)
- पहले से बनी CGHB सेल डीड (Sale Deed) और लीज़ डीड (Lease Deed)
- Lessor (बोर्ड) से NOC (यह सबसे ज़रूरी है, इसके बिना ट्रांसफर नहीं होगा)
- ट्रांसफर फीस (Transfer Fee) भरने की रसीद
- Ground Rent और प्रॉपर्टी टैक्स की नवीनतम रसीदें
- सोसाइटी की NOC (अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है) और मेंटेनेंस बिल क्लियर होने का प्रमाण
2. खरीददार (Buyer) को क्या जांचना चाहिए (Verification):
- Encumbrance Certificate (EC): यह सर्टिफिकेट देखें कि फ्लैट पर कोई कर्ज़ (Loan/Mortgage) तो नहीं है।
- Title Verification: प्रॉपर्टी खरीदते समय टाइटल वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं ताकि पता चल सके कि बिक्रेता का नाम रिकॉर्ड में सही है।
- 1 साल का नियम: जांच करें कि बिक्रेता को पॉसेशन लेकर 1 साल तक ट्रांसफर न करने की अवधि पूरी हो गई है या नहीं।
- अनधिकृत निर्माण: फ्लैट में कोई बिना अनुमति के निर्माण तो नहीं किया गया है, यह जांचें।
एक वास्तविक उदाहरण
भिलाई में एक खरीददार ने CGHB फ्लैट खरीदा। बिक्रेता ने उसे सेल डीड और आवंटन पत्र दे दिए। खरीददार ने बिना CGHB की NOC लिए रजिस्ट्री के लिए आवेदन दे दिया। सब-रजिस्ट्रार ने अस्वीकार कर दिया। जब वे CGHB ऑफिस गए, तो पता चला कि बिक्रेता ने 3 साल का Ground Rent नहीं दिया था। खरीददार को पहले बिक्रेता का बकाया चुकाना पड़ा, फिर ट्रांसफर फीस भरकर NOC लेनी पड़ी। इससे उसका पैसा और समय दोनों बर्बाद हुए।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या बिना सोसाइटी NOC के फ्लैट ट्रांसफर हो सकता है? A1: अगर स्कीम में सोसाइटी बन चुकी है, तो उनकी NOC ज़रूरी है ताकि पुष्टि हो सके कि बिक्रेता का कोई मेंटेनेंस बकाया नहीं है।
Q2: री-सेल रजिस्ट्री के लिए कौन-से दस्तावेज़ सब-रजिस्ट्रार में जमा होते हैं? A2: आपको CGHB की NOC, पुरानी सेल डीड, पहचान पत्र और नए सेल डीड का ड्राफ्ट सब-रजिस्ट्रार में जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के समय डाक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देखें।
Q3: CGHB फ्लैट पर लोन (Loan) लेने के लिए क्या ज़रूरी है? A3: बैंक भी CGHB की NOC और सभी बकाया रसीदें मांगेगा। इसके अलावा बैंक फ्लैट की वैल्यूएशन (Valuation) करेगा।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]