CGHB scheme mein bina construction ke plot rakhna — kya consequences hain
CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) स्कीम में प्लॉट लेने के बाद उस पर बिना किसी निर्माण (bina construction ke plot rakhne) के खाली छोड़ने पर आपको भारी एक्सटेंशन फीस (Extension Fee) देनी पड़ती है। अगर लंबे समय तक कोई निर्माण नहीं होता है, तो बोर्ड प्लॉट वापस लेने (Re-entry) का नोटिस भेज सकता है।
CGHB का मकसद सिर्फ ज़मीन बांटना नहीं है, बल्कि आवास विकास करना है। इसीलिए लीज़ डीड (Lease Deed) में एक निश्चित समय सीमा (आमतौर पर 2 से 3 साल) दी जाती है, जिसके भीतर प्लॉट पर न्यूनतम निर्माण अनिवार्य होता है।
बिना निर्माण के प्लॉट रखने के नतीजे (Consequences)
1. डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी: अगर आपने तय की गई घर बनाने की डेडलाइन मिस कर दी, तो बोर्ड आपसे हर महीने या साल के हिसाब से एक्सटेंशन फीस वसूलेगा। यह फीस प्लॉट की कीमत का एक निर्धारित प्रतिशत होती है।
2. लीज़ रद्ध होने का खतरा (Re-entry): अगर आप लगातार कई सालों तक (जैसे 5-7 साल) कोई निर्माण नहीं करते हैं और एक्सटेंशन फीस भी नहीं भरते हैं, तो बोर्ड Re-entry clause का इस्तेमाल करके आपका प्लॉट जब्त कर सकता है।
3. प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत: अगर आप बिना निर्माण वाले प्लॉट को बेचना चाहते हैं, तो खरीददार पूछेगा कि निर्माण की डेडलाइन क्या है। बकाया पेनल्टी होने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
क्या करें अगर निर्माण नहीं कर सकते?
अगर आप वित्तीय या किसी अन्य कारणवश प्लॉट पर निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो प्लॉट को खाली छोड़ने के बजाय इन विकल्पों को चुनें:
- Extension लें: बोर्ड से समय-समय पर फीस भरकर समय बढ़वाते रहें।
- Deed of Surrender: आप बोर्ड को प्रॉपर्टी लौटा सकते हैं (Deed of Surrender) ताकि प्लॉट जब्ती का कानूनी झंझट न हो।
- धार्मिक निर्माण न करें: कुछ लोग प्लॉट पर मंदिर बना देते हैं ताकि निर्माण दिख सके। यह गलती है क्योंकि धार्मिक निर्माण वहां allowed नहीं है।
एक वास्तविक उदाहरण
दुर्ग के एक व्यक्ति को CGHB से प्लॉट मिला। वह अपने गांव चला गया और 4 साल तक उस प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं किया। उसने सोचा कि जब ज़रूरत होगी तब बना लूंगा। लेकिन बोर्ड की तरफ से लगातार नोटिस आते रहे। 5वें साल में बोर्ड ने उसे एक अंतिम नोटिस भेजा कि अगर 3 महीने में न्यूनतम निर्माण नहीं हुआ तो प्लॉट जब्त हो जाएगा। तब उसे ज़बरदस्ती फीस भरकर एक्सटेंशन लेनी पड़ी और नींव खुदवानी पड़ी।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या बिना निर्माण के प्लॉट को किराये (Rent) पर दे सकते हैं? A1: आमतौर पर खाली आवासीय प्लॉट को किराये पर देने के लिए बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के यह नियम विरुद्ध हो सकता है।
Q2: क्या केवल ईंटें रख देने से निर्माण शुरू माना जाएगा? A2: नहीं, बोर्ड के नियमों के अनुसार नींव और कम से कम एक छज्जा (lintel) तक का काम पूरा होना चाहिए। केवल ईंटें रखना धोखा माना जाएगा।
Q3: क्या एक्सटेंशन फीस भरकर मैं प्लॉट को आजीवन खाली रख सकता हूँ? A3: नहीं, एक्सटेंशन की एक सीमा होती है। एक निश्चित समय के बाद बोर्ड एक्सटेंशन देना बंद कर देता है और प्लॉट जब्त कर लेता है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]