CGHB lease 30 saal baad renew kaise karein — process

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की प्रॉपर्टी का लीज़ (Lease) 30 साल बाद renew करने के लिए आपको संबंधित CGHB कार्यालय में आवेदन करना होता है, जिसमें बकाया Ground Rent, नवीनीकरण शुल्क (renewal fee) और प्रॉपर्टी की वर्तमान स्थिति का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है।

CGHB आमतौर पर प्रॉपर्टी 30 या 99 साल के लिए लीज़ (Leasehold) पर देता है। अगर आपके नाम पर 30 साल का पट्टा (Lease Deed) था, तो इस अवधि के खत्म होने से पहले इसे नवीनीकरण (renew) कराना अनिवार्य है। अगर आप इसे रिन्यू नहीं कराते हैं, तो बोर्ड तकनीकी रूप से उस प्रॉपर्टी पर दोबारा कब्ज़ा (Re-entry) कर सकता है।

Lease Renewal का Step-by-Step Process

Step 1: समय पर आवेदन करें लीज़ खत्म होने से 6 महीने पहले ही अपने क्षेत्रीय CGHB कार्यालय (Estate Office) में रिन्यूअल के लिए आवेदन दें। तामील (समय सीमा) पार होने पर जुर्माना लग सकता है।

Step 2: ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें आवेदन के साथ ये documents लगाने होंगे:

  • मूल Lease Deed (पट्टा विलेख) की कॉपी
  • संपत्ति की वर्तमान रजिस्ट्री (Sale Deed) या आवंटन पत्र (Allotment Letter)
  • संपत्ति कर (Property Tax) का नवीनतम रसीद
  • Ground Rent के भुगतान का प्रमाण

Step 3: प्रॉपर्टी का Inspection बोर्ड की टीम आपकी प्रॉपर्टी का निरीक्षण (inspection) करेगी। वे यह देखेंगे कि प्लॉट पर निर्धारित समय पर निर्माण हुआ है या नहीं, और कोई अनधिकृत (unauthorized) निर्माण तो नहीं है।

Step 4: Renewal Fee और Ground Rent का भुगतान निरीक्षण सही होने पर बोर्ड आपको एक चालान (demand note) देगा। इसमें नवीनीकरण शुल्क और अगली अवधि (जैसे अगले 30 साल) का Ground Rent होगा। इसे जमा करना होगा।

Step 5: Supplementary Lease Deed का रजिस्ट्रेशन फीस जमा होने के बाद, बोर्ड एक Supplementary Lease Deed या Renewal Deed तैयार करेगा। इसे संबंधित सब-रजिस्ट्रार (Sub-Registrar) कार्यालय में रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है।

एक वास्तविक उदाहरण

बिलासपुर में एक पुरानी CGHB स्कीम के प्लॉट का 30 साल का समय पूरा हो गया। आवंटितकर्ता ने इसे रिन्यू नहीं कराया। कुछ साल बाद जब उसने उस प्लॉट को बेचने की कोशिश की, तो पता चला कि बिना रिन्यूअल के वह प्रॉपर्टी बोर्ड के नाम पर चली गई थी और उसे Deed of Surrender (समर्पण विलेख) या रिन्यूअल का नोटिस भेजा जा चुका था। उसे काफी जुर्माना भरकर और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके लीज़ रिन्यू करवानी पड़ी।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या 30 साल बाद लीज़ रिन्यू करने के लिए प्लॉट पर निर्माण होना अनिवार्य है? A1: हां, बोर्ड के नियमों के अनुसार प्लॉट को रिन्यू करवाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि वहां निर्धारित समय पर निर्माण हो गया है। बिना निर्माण वाले प्लॉट पर अलग नतीजे भुगतने पड़ते हैं

Q2: लीज़ रिन्यूअल में कितना खर्च आता है? A2: इसकी कोई निश्चित राशि नहीं है। यह प्रॉपर्टी के वर्तमान मूल्य (current circle rate) और बोर्ड के उस समय के नियमों पर निर्भर करता है।

Q3: क्या मैं लीज़ रिन्यू कराने के बजाय सीधे प्रॉपर्टी बोर्ड को लौटा सकता हूँ? A3: हां, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप Deed of Surrender of Lease फाइल करके प्रॉपर्टी को बोर्ड को वापस कर सकते हैं।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड (Pillar Page)

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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