CGHB society registration under Prakoshtha Swamitva Adhiniyam 1976 kaise karein

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के फ्लैट आवंटितकर्ता अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन “प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम” (Apartment Ownership Act) के तहत करा सकते हैं। इसके लिए फ्लैट मालिकों के एक समूह को एसोसिएशन बनाकर, उसके बाय-लॉज़ (Bye-laws) तैयार करके रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन करना होता है।

CGHB स्कीम में फ्लैट लेने के बाद सोसाइटी बनाना क्यों ज़रूरी है, यह हमने पहले बताया है। अब सवाल है कि इसे कानूनी रूप से कैसे रजिस्टर कराएं ताकि सोसाइटी को एक ‘कानूनी व्यक्ति’ (Legal Entity) का दर्जा मिल सके।

(ध्यान दें: राज्य के नियमों के अनुसार सटीक अधिनियम और वर्ष की पुष्टि के लिए संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से सलाह लें।)

प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन का Process

Step 1: Provisional Association (अस्थायी संघ) बनाना सबसे पहले बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट मालिक हैं, उनकी एक बैठक बुलाएं। एक अध्यक्ष (President), सचिव (Secretary) और कोषाध्यक्ष (Treasurer) चुनें।

Step 2: Bye-laws (संविधान) तैयार करना सोसाइटी कैसे चलेगी, मेंटेनेंस कैसे वसूला जाएगा—यह सब एक दस्तावेज़ (Bye-laws) में लिखा जाएगा। इसे एक वकील या अनुभवी व्यक्ति से तैयार करवाएं।

Step 3: CGHB से NOC लेना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको CGHB के Estate Office से एक No Objection Certificate (NOC) लेनी होगी, जिसमें पुष्टि हो कि यह बोर्ड की स्कीम है।

Step 4: रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन अब इस एप्लीकेशन, बाय-लॉज़, फ्लैट मालिकों की सूची, CGHB की NOC और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar of Societies / Competent Authority) में जमा करें।

Step 5: Certificate of Registration सभी दस्तावेज़ सही होने पर रजिस्ट्रार सोसाइटी को रजिस्टर कर देगा और एक Registration Certificate जारी करेगा।

एक वास्तविक उदाहरण

बिलासपुर की एक CGHB स्कीम में फ्लैट मालिकों ने मिलकर एक समिति बना ली, लेकिन उसे कानूनी रूप से रजिस्टर नहीं करवाया। जब बिल्डिंग की कॉमन एरिया मेंटेनेंस के लिए वे फंड जमा करने लगे, तो एक फ्लैट मालिक ने देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि बिना रजिस्टर्ड सोसाइटी के वे फंड वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर उन्हें “प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम” के तहत सोसाइटी रजिस्टर करानी पड़ी।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या सहकारी समिति अधिनियम (Cooperative Societies Act) और प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम दोनों अलग हैं? A1: हां, दोनों के नियम थोड़े अलग हैं। CGHB फ्लैट्स के लिए आमतौर पर प्रकोष्ठ स्वामित्व (Apartment Ownership) अधिनियम लागू होता है, लेकिन इसकी पुष्टि बोर्ड से करें।

Q2: कितने फ्लैट मालिकों की हस्ताक्षर सहमति चाहिए? A2: आमतौर पर बिल्डिंग के कुल फ्लैट्स के 60% से 70% मालिकों की सहमति ज़रूरी होती है।

Q3: क्या बिना रजिस्ट्रेशन के सोसाइटी बैंक अकाउंट खोल सकती है? A3: नहीं, सोसाइटी के नाम पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है।


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सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड (Pillar Page)

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]


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