CGHB property ka assignment/transfer karne ka sahi process
CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर (Assignment) करने का सही प्रोसेस यह है कि आवंटितकर्ता (allottee) बोर्ड से NOC (No Objection Certificate) ले, तय ट्रांसफर शुल्क (transfer fee) भरे, और फिर बोर्ड की मौजूदगी में नए खरीददार के नाम पर रजिस्ट्री (Sale Deed) करवाए।
CGHB की प्रॉपर्टी सामान्य प्रॉपर्टी की तरह सीधे बेची नहीं जा सकती। चूंकि इस पर बोर्ड का लीज़ (Lease) होता है, इसलिए बिना बोर्ड की अनुमति के कोई भी ट्रांसफर अवैध (invalid) माना जाता है।
ट्रांसफर (Assignment) का Step-by-Step Process
Step 1: 1 साल की अवधि पूरी करना सबसे पहले, पॉसेशन लेने के 1 साल तक ट्रांसफर न करने का नियम पूरा होना चाहिए। अगर 1 साल पहले ट्रांसफर करना है, तो बोर्ड की विशेष अनुमति (Estate Office) चाहिए।
Step 2: Lessor (बोर्ड) से NOC लेना आपको CGHB कार्यालय में आवेदन करके CGHB प्लॉट ट्रांसफर के लिए Lessor से NOC लेनी होगी। इसमें बोर्ड यह जांच करेगा कि आपका कोई बकाया (Ground Rent या पेनल्टी) तो नहीं है।
Step 3: ट्रांसफर चार्ज (Transfer Fee) का भुगतान NOC मिलने के बाद, बोर्ड आपसे एक निश्चित प्रतिशत (अक्सर प्रॉपर्टी के मूल्य का कुछ %) ट्रांसफर फीस वसूलता है। यह फीस भरने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।
Step 4: नए खरीददार की वेरिफिकेशन बोर्ड यह भी देखता है कि जिसे आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वह CGHB के नियमों के अनुसार पात्र (eligible) तो है। प्रॉपर्टी खरीदते समय टाइटल वेरिफिकेशन करना नए खरीददार की ज़िम्मेदारी होती है।
Step 5: रजिस्ट्री (Sale Deed Execution) सब कुछ सही होने पर, बोर्ड के अधिकारी की मौजूदगी में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर नए खरीददार के नाम पर CGHB सेल डीड रजिस्टर करवाई जाती है।
एक वास्तविक उदाहरण
भिलाई के एक आवंटितकर्ता को जॉब ट्रांसफर हो गया। उसने अपना CGHB फ्लैट बेचने का फैसला किया। उसने किसी बिचौलिए (broker) के कहने पर सीधे बिक्री एग्रीमेंट (Agreement to Sell) कर दिया और पैसे ले लिए। जब वे रजिस्ट्री के लिए गए, तो पता चला कि बिना बोर्ड की NOC और ट्रांसफर फीस भरे रजिस्ट्री नहीं होगी। खरीददार ने आवंटितकर्ता पर केस करने की धमकी दी। बाद में समझौते से ट्रांसफर फीस आधी-आधी देकर बोर्ड से NOC लेकर रजिस्ट्री हुई।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या CGHB प्रॉपर्टी को वसीयत (Will) के ज़रिए ट्रांसफर कर सकते हैं? A1: हां, आप अपनी वसीयत (Will) में CGHB प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। इसमें ट्रांसफर फीस नहीं लगती, लेकिन मृत्यु के बाद बोर्ड में म्यूटेशन (नाम अंतरण) कराना पड़ता है।
Q2: ट्रांसफर फीस (Transfer Fee) कितनी होती है? A2: यह प्रॉपर्टी के वर्तमान सर्किल रेट (circle rate) या बोर्ड के नियमों पर निर्भर करती है। समय-समय पर बोर्ड इस दर को संशोधित करता है।
Q3: अगर मैं NOC लिए बिना प्रॉपर्टी बेच दूँ तो क्या होगा? A3: वह रजिस्ट्री फर्जी और अमान्य (invalid) मानी जाएगी। बोर्ड आपके खिलाफ Re-entry clause का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]