Ground rent 11 saal advance mein pay karna vs yearly — kya fayda hai

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) में Ground Rent 11 साल अग्रिम (advance) में भरने का फायदा यह है कि आपको राशि पर छूट (discount) मिलती है और बार-बार का हिसाब-किताब व जुर्माना टाला जा सकता है। वहीं, Yearly (वार्षिक) भुगतान करने से एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती।

अपनी CGHB प्रॉपर्टी के पट्टे (Lease Deed) में जब Ground Rent भरने की बात आती है, तो बोर्ड आमतौर पर दो विकल्प देता है: हर साल चंद रुपये देना, या 11 साल का पैसा एक ही बार में अग्रिम रूप से जमा कर देना। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं।

11 साल Advance में भुगतान करने के फायदे

1. आर्थिक छूट (Discount): बोर्ड अग्रिम भुगतान करने वालों के लिए कुछ प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। जैसे, अगर आपका 11 साल का कुल Ground Rent ₹1,10,000 बनता है, तो अग्रिम भुगतान पर बोर्ड इसे ₹1,00,000 में सेटल कर सकता है।

2. बढ़ती दरों से बचाव: समय के साथ बोर्ड Ground Rent की दरों में वृद्धि (revision) कर सकता है। 11 साल का पैसा अग्रिम में चुका देने पर आप अगले 11 साल तक इस बढ़ती दर के झटके से बचे रहते हैं।

3. जुर्माने (Penalty) से मुक्ति: अक्सर लोग व्यस्तता या भूलवश वार्षिक Ground Rent समय पर जमा नहीं कर पाते, जिससे उस पर भारी ब्याज और पेनल्टी लग जाती है। CGHB लीज़ उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगता है, यहाँ देखें। 11 साल अग्रिम भरने से इस टेंशन से मुक्ति मिल जाती है।

Yearly (वार्षिक) भुगतान के फायदे

1. तरलता (Liquidity): एक बार में 11 साल का पैसा देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। सालाना भुगतान से आपका बड़ा नकदी हिस्सा एक ही बार में ब्लॉक नहीं होता।

2. सेल्स डीड (Sale Deed) से पहले छोटी राशि: अगर आप प्रॉपर्टी लेते ही कुछ साल बाद बेचने की योजना बना रहे हैं, तो सालाना देना आसान रहता है, क्योंकि ट्रांसफर के समय आपको बाकी बचे सालों का हिसाब नए खरीददार से निपटाना पड़ता है।

एक वास्तविक उदाहरण

दुर्ग के एक CGHB आवंटितकर्ता ने Ground Rent 11 साल अग्रिम में भर दिया। 4 साल बाद बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके सालाना Ground Rent 15% बढ़ा दिया। जिन लोगों ने सालाना चुकाने का विकल्प चुना था, उन्हें अब बढ़ी हुई राशि देनी थी, लेकिन इस आवंटितकर्ता को अगले 7 साल तक कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना था।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या 11 साल का Ground Rent अग्रिम भरने पर टैक्स में छूट मिलती है? A1: इसमें इनकम टैक्स छूट की कोई स्पष्ट धारा नहीं है, लेकिन बोर्ड की तरफ से जो छूट (discount) मिलती है वह सीधे आपकी बचत है।

Q2: अगर मैं 7 साल बाद प्रॉपर्टी बेच दूँ, तो बाकी 4 साल का अग्रिम Ground Rent वापस मिलेगा? A2: आमतौर पर यह खरीददार से एडजस्ट किया जाता है। बोर्ड इसे वापस नहीं करता, बल्कि नए खरीददार को उस अवधि का फायदा मिल जाता है।

Q3: अग्रिम भुगतान के बाद क्या मुझे हर साल बोर्ड में जाने की ज़रूरत है? A3: नहीं, अगर आपने 11 साल का पैसा एकमुश्त जमा कर दिया है, तो उस अवधि के लिए आपको हर साल रिन्यूअल या चालान जमा करने नहीं जाना पड़ता।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]


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