Commercial property lease mein DG set/parking clause kyun important hai

कमर्शियल प्रॉपर्टी (दुकान या ऑफिस) की लीज़ में DG Set (जनरेटर) और पार्किंग क्लॉज इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि व्यापार के लिए बिजली का बैकअप और ग्राहकों के लिए पार्किंग स्पेस बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट में इनका ज़िक्र नहीं है, तो बिजली जाने पर दुकान बंद हो सकती है या ग्राहकों को पार्किंग न मिलने पर आपका व्यापार डूब सकता है।

जब आप कमर्शियल स्पेस लीज़ पर लेते हैं, तो सिर्फ किराया और डिपॉजिट तय करना काफी नहीं है। व्यापारिक सुविधाओं को एग्रीमेंट में स्पष्ट करना पड़ता है।

DG Set और पार्किंग क्लॉज का महत्व

1. DG Set (बिजली बैकअप) क्लॉज: कमर्शियल स्पेस में बिजली कटौती (Power Cut) होने पर एसी, कंप्यूटर और लाइट बंद हो जाते हैं। इससे व्यापार में नुकसान होता है। एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि मालिक DG Set (जनरेटर) की व्यवस्था करेगा और उसके ईंधन (Diesel) का खर्च कौन उठाएगा—किरायेदार या मालिक।

2. पार्किंग (Parking) क्लॉज: अगर आपकी दुकान या ऑफिस पर ग्राहकों की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो ग्राहक नहीं आएंगे। एग्रीमेंट में तय होना चाहिए कि आपको कितनी पार्किंग स्पेस मिलेगी और क्या उसका पैसा अलग से देना होगा।

3. कॉमन एरिया (Common Area) का हक: अगर पार्किंग बिल्डिंग के बाहर common area में है, तो उसे CGHB फ्लैट का कॉमन एरिया/मेंटेनेंस की तरह सोसाइटी या मालिक द्वारा संभाला जाना चाहिए।

एक वास्तविक उदाहरण

रायपुर के एक व्यापारी ने एक बड़ी दुकान लीज़ पर ली। वहां बिजली अक्सर जाती रहती थी। उसने मालिक से जनरेटर (DG Set) मांगा। मालिक ने कहा कि एग्रीमेंट में इसका ज़िक्र नहीं है, इसलिए वह नहीं देगा। व्यापारी को अपना खुद का जनरेटर लाना पड़ा। अगर वह कमर्शियल स्पेस लीज़ करते वक्त ध्यान रखता, तो यह खर्च मालिक का होता।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या DG Set का खर्च किराये में शामिल होता है? A1: यह एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। आमतौर पर किरायेदार को अपनी इकाई (Unit) के हिसाब से डीज़ल का खर्ज देना पड़ता है।

Q2: अगर मालिक ने पार्किंग देने से इनकार कर दिया तो क्या करें? A2: अगर एग्रीमेंट में पार्किंग का ज़िक्र है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

Q3: क्या पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा किराया देना पड़ता है? A3: कुछ मामलों में पार्किंग स्पेस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज (Rent) लिया जाता है, जो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए।


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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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