Partition deed mein do copies kyun banayi jaati hain
विभाजन विलेख (Partition Deed) में दो या उससे अधिक कॉपी (समान दस्तावेज़) इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बँटवारे के बाद हर सह-स्वामी (Co-owner) के पास अपने हिस्से (Schedule B) का एक स्वतंत्र और अलग रिकॉर्ड रहे। इससे भविष्य में किसी एक व्यक्ति को अपने हिस्से को बेचने या लोन दिलवाने के लिए दूसरों के कागज़ों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
जब परिवार में बँटवारा होता है, तो एक ही दस्तावेज़ में सभी का हिस्सा लिखा जा सकता है, लेकिन कानूनी सुविधा के लिए वकील अक्सर उसकी कॉपी उतनी ही बनवाते हैं जितने हिस्सेदार होते हैं।
दो या अधिक कॉपी बनाने के मुख्य कारण
1. अलग-अलग अनुसूची “B” (Schedule B): जैसा कि हमने अनुसूची A और B के बारे में पढ़ा, ‘अनुसूची A’ में पूरी प्रॉपर्टी का विवरण होता है, जबकि ‘अनुसूची B’ में हर व्यक्ति के नाम उसका विशिष्ट हिस्सा लिखा होता है। हर कॉपी में एक व्यक्ति की अनुसूची B को हाईलाइट किया जाता है, ताकि वह उसे अपना एकल मालिकाना दस्तावेज़ (Title Deed) मान सके।
2. स्वतंत्र बिक्री का अधिकार: अगर आप अपने हिस्से को आगे बेचना चाहते हैं, तो आपको बैंक या रजिस्ट्रार को अपनी कॉपी दिखानी होगी। बँटवारे के बाद सह-स्वामी के अधिकार का सबूत इसी कॉपी से मिलता है।
3. म्यूटेशन (Mutation) में सुविधा: तहसील कार्यालय में नाम अंतरण करवाते समय, हर व्यक्ति अपनी कॉपी देकर अपने नाम का नया खतियान (Patta) बनवा सकता है, जिससे एक-दूसरे की निर्भरता खत्म हो जाती है।
एक वास्तविक उदाहरण
रायपुर के दो भाइयों ने विभाजन विलेख (Partition Deed) बनवाया। उनके वकील ने दो कॉपी बनवाईं। पहली कॉपी में भाई A की अनुसूची B पहले नंबर पर थी, और दूसरी कॉपी में भाई B की। 2 साल बाद, भाई A को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। उसने अपनी कॉपी दिखाकर आसानी से रजिस्ट्री करवा ली। अगर एक ही कॉपी होती, तो भाई B को हर बार अपना कागज़ लेकर रजिस्ट्रार आना पड़ता।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या यह दोनों कॉपी अलग-अलग रजिस्टर होती हैं? A1: नहीं, ये दोनों एक ही दस्तावेज़ का हिस्सा हैं। एक ही रजिस्ट्री संख्या (Registration Number) और एक ही तारीख पर दोनों पर हस्ताक्षर होते हैं, बस हर व्यक्ति को अपनी कॉपी दे दी जाती है।
Q2: अगर 3 भाई हों तो कितनी कॉपी बनेंगी? A2: 3 भाइयों के हिस्से के लिए 3 कॉपी बनाई जाएँगी, ताकि हर एक के पास उसके हिस्से का रिकॉर्ड रहे।
Q3: एक कॉपी खो जाए तो क्या करें? A3: रजिस्ट्रार कार्यालय से उस दस्तावेज़ की सर्टिफाइड कॉपी (Certified Copy) निकलवाई जा सकती है, जो मूल कागज़ के बराबर मान्य होती है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]