Partition deed registration mandatory hai kya

हां, विभाजन विलेख (Partition Deed) की रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कराना पूरी तरह से अनिवार्य (Mandatory) है। Registration Act, 1908 के अनुसार, बिना रजिस्ट्री का बँटवारा कानूनी रूप से अमान्य (Invalid) है, और उसे कोर्ट या रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती।

कई बार परिवार आपस में एक सादे कागज़ पर बँटवारा लिखकर साइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया। लेकिन कानूनी रूप से, जब तक विभाजन विलेख को रजिस्ट्रार में दर्ज नहीं किया जाता, तब तक प्रॉपर्टी ‘Joint’ (संयुक्त) ही मानी जाएगी।

विभाजन विलेख की रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है?

1. कानूनी मान्यता (Legal Validity): बिना रजिस्ट्री के बँटवारा सिर्फ एक निजी समझौता है। अगर भविष्य में कोई भाई अपने हिस्से को बेचना चाहे, तो बैंक या रजिस्ट्रार उस सादे कागज़ को नहीं मानेगा।

2. स्वतंत्र अधिकार (Independent Rights) के लिए: बँटवारे के बाद सह-स्वामी के अधिकार तभी लागू होंगे जब रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री के बाद ही आप अपने हिस्से को बेच या बंधक (Mortgage) रख सकते हैं।

3. सरकारी रिकॉर्ड (Mutation) अपडेट: तहसील कार्यालय में नाम अंतरण (Mutation) तभी होगा जब आपके पास रजिस्टर्ड विभाजन विलेख होगा। बिना रजिस्ट्री के राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) में नाम नहीं बदला जा सकता।

रजिस्ट्री का Process और खर्च

रजिस्ट्री के लिए पार्टियों (सह-स्वामियों) को रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा। विभाजन विलेख में रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है। स्टांप ड्यूटी आमतौर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू या हिस्से के आधार पर तय होती है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करें, उससे थोड़ी अलग हो सकती है।

एक वास्तविक उदाहरण

बिलासपुर के एक परिवार ने आपस में एक नोटरी (Notary) पर बँटवारा कर लिया। 5 साल बाद जब एक भाई ने अपने हिस्से की ज़मीन बेचनी चाही, तो सब-रजिस्ट्रार ने नोटरी वाला कागज़ नहीं माना। रजिस्ट्रार ने कहा कि विभाजन विलेख की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उन्हें पहले वापस जाकर विभाजन विलेख का ड्राफ्ट तैयार करना पड़ा, फिर स्टांप ड्यूटी भरकर उसे रजिस्टर कराना पड़ा, और उसके बाद जाकर ज़मीन बेच पाए।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या सादे कागज़ पर नोटरी करवाकर बँटवारा किया जा सकता है? A1: नोटरी सिर्फ एक पहचान का सबूत है, वह प्रॉपर्टी का अधिकार ट्रांसफर नहीं करती। बँटवारे के लिए सब-रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री ज़रूरी है।

Q2: विभाजन विलेख की रजिस्ट्री में कितना खर्च आता है? A2: यह प्रॉपर्टी की वैल्यू और छत्तीसगढ़ के उस समय के स्टांप नियमों पर निर्भर करता है। रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी का पूरा ब्यौरा यहाँ है।

Q3: क्या बँटवारा रद्द (Cancel) किया जा सकता है? A3: हां, सभी पार्टियों की सहमति से एक ‘Cancellation Deed’ (रद्दीकरण विलेख) बनाकर रजिस्ट्रार में दर्ज कराया जा सकता है। पार्टिशन डीड कैंसिल करने का लीगल प्रोसेस यहाँ देखें।


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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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