Kirayanama mein “immoral activity” clause kyun likha jaata hai
किरायानामे (Rent Agreement) में “Immoral Activity” (अनैतिक गतिविधि) क्लॉज इसलिए लिखा जाता है ताकि किरायेदार (Tenant) घर का इस्तेमाल किसी भी गैर-कानूनी (Illegal) या अनैतिक काम (जैसे जुआरी का अड्डा, अवैध शराब बिक्री, या अश्लील कार्य) के लिए न कर सके। ऐसा करने पर मालिक (Landlord) तुरंत लीज़ खत्म कर सकता है और पुलिस में…