CGHB Lease Deed में “Ground Rent” का मतलब और calculation

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की Lease Deed (पट्टा विलेख) में “Ground Rent” (भूमि किराया) का मतलब है वह वार्षिक राशि जो आपको अपने प्लॉट या फ्लैट के नीचे की ज़मिन के इस्तेमाल के लिए बोर्ड को देना होता है। इसका कैलकुलेशन आमतौर पर प्लॉट के कुल बाज़ार मूल्य (plot value) का एक निर्धारित प्रतिशत होता है।

जब आपको CGHB से प्रॉपर्टी आवंटित (allot) होती है, तो आप सिर्फ घर या फ्लैट के निर्माण का खर्च नहीं चुकाते, बल्कि उस ज़मिन पर 30 या 99 साल का पट्टा (lease) लेते हैं। इस पट्टे के एवज में बोर्ड से लिया गया वार्षिक किराया ही ‘Ground Rent’ कहलाता है।

Ground Rent का Calculation (कैसे तय होता है?)

1. आधार (Base Value): Ground Rent उस ज़मिन के अधिग्रहण मूल्य (acquisition cost) या बोर्ड द्वारा तय किए गए प्लॉट मूल्य पर निर्भर करता है, न कि उस घर पर जो आपने बनाया है।

2. निर्धारित प्रतिशत: सामान्य तौर पर, CGHB नियमों के अनुसार Ground Rent प्लॉट के कुल मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 2.5% से 5% के बीच) होता है। यह दर योजना (scheme) और इकाई के प्रकार (EWS, LIG, MIG, HIG) के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

3. उदाहरण से समझें: मान लीजिए आपको CGHB से एक प्लॉट मिला जिसकी बोर्ड द्वारा तय की गई कीमत ₹10,00,000 (10 लाख) है। अगर बोर्ड के नियम में Ground Rent 2.5% निर्धारित है, तो:

  • वार्षिक Ground Rent = ₹10,00,000 का 2.5% = ₹25,000 प्रति वर्ष।

Ground Rent का भुगतान कैसे करें?

बोर्ड आमतौर पर दो विकल्प देता है—हर साल देना (yearly) या 11 साल का पैसा एक साथ अग्रिम (advance) में देना। (कौन-सा विकल्प बेहतर है, यह जानने के लिए पढ़ें: Ground rent 11 saal advance mein pay karna vs yearly)

Ground Rent न देने पर परिणाम

यह एक छोटी राशि लग सकती है, लेकिन इसका भुगतान न करना प्रॉपर्टी के अधिकार खोने का कारण बन सकता है। अगर आप Ground Rent नहीं देते हैं, तो:

  1. बोर्ड इस पर ब्याज (penalty/interest) लगाता है।
  2. लगातार बकाया रहने पर बोर्ड Lease Deed के “Re-entry clause” का इस्तेमाल करके प्लॉट वापस ले सकता है।

एक वास्तविक उदाहरण

रायपुर के एक आवंटितकर्ता को प्लॉट मिला। उसने घर बना लिया लेकिन 3 साल तक Ground Rent भरना भूल गया। जब उसने प्रॉपर्टी बेचनी चाही, तो पता चला कि NOC (No Objection Certificate) तब तक नहीं मिलेगी जब तक बकाया Ground Rent और उस पर लगा जुर्माना न भर दिया जाए।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या Ground Rent घर बनने के बाद बढ़ जाता है? A1: नहीं, Ground Rent आपके घर के निर्माण से जुड़ा नहीं है; यह ज़मिन के मूल्य पर निर्भर करता है। हालांकि, बोर्ड समय-समय पर इसमें संशोधन (revision) कर सकता है।

Q2: Ground Rent और Maintenance Charge में क्या फर्क है? A2: Ground Rent बोर्ड को ज़मिन के लिए दिया जाता है, जबकि Maintenance Charge सोसाइटी या बोर्ड को बिल्डिंग के सफाई-सुरक्षा के लिए दिया जाता है।

Q3: Lease 30 साल पूरी होने पर Ground Rent क्या होगा? A3: 30 साल पूरे होने पर Lease Renew करानी होती है। उस समय नए नियमों के अनुसार Ground Rent को फिर से तय किया जा सकता है। Lease Renewal Process यहाँ पढ़ें।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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