CGHB plot pe ghar banane ki deadline miss ho gayi — kya penalty lagti hai

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) से प्लॉट लेने के बाद अगर आपने निर्धारित समय (आमतौर पर 2 से 3 साल) में घर नहीं बनाया, तो आपको एक्सटेंशन फीस (extension fee) यानी जुर्माना लगता है। अगर लंबे समय तक कोई निर्माण नहीं होता, तो बोर्ड प्लॉट वापस लेने (Re-entry) का नोटिस भी भेज सकता है।

CGHB का मकसद सिर्फ ज़मीन बांटना नहीं है, बल्कि आवास विकास (housing development) करना है। इसीलिए Lease Deed (पट्टा विलेख) में स्पष्ट रूप से एक डेडलाइन दी जाती है जिसके भीतर प्लॉट पर न्यूनतम निर्माण (कम से कम एक छज्जा या एक कमरा) होना अनिवार्य होता है।

डेडलाइन मिस होने पर क्या होता है?

1. Extension Fee (समय बढ़ाने का जुर्माना): अगर आप पहली डेडलाइन (जैसे 3 साल) में निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो आप बोर्ड से समय बढ़ाने (extension) की मांग कर सकते हैं। बोर्ड आपको एक या दो साल का और समय देगी, लेकिन इसके बदले में एक निश्चित राशि (प्लॉट की कीमत का कुछ प्रतिशत) का जुर्माना लगाएगी।

2. अनधिकृत निर्माण पर रोक: अगर आप CGHB का कंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूवल लिए बिना ही तोड़-मरोड़ कर कुछ बनाने लगते हैं, तो वह अवैध माना जाएगा। इसके लिए CGHB बिना अनुमति के निर्माण वाले आर्टिकल में बताए गए नियम लागू होंगे।

3. Re-entry और प्लॉट जब्ती: अगर आप लगातार एक्सटेंशन लेते रहते हैं और फिर भी कई सालों तक (जैसे 5-7 साल) कोई निर्माण नहीं करते हैं, तो बोर्ड आपका प्लॉट वापस ले सकता है। इस स्थिति में आपको CGHB का “Deed of Surrender of Lease” भरना पड़ सकता है, या बोर्ड जबरन कब्ज़ा कर लेगा।

एक वास्तविक उदाहरण

दुर्ग के एक आवंटितकर्ता को CGHB से प्लॉट मिला, लेकिन वह दिल्ली चला गया और 3 साल तक कोई निर्माण नहीं कराया। बोर्ड की तरफ से नोटिस आया कि निर्माण न होने पर प्लॉट वापस लिया जाएगा। उसने तुरंत एक ठेकेदार रखकर बिना अप्रूवल के एक छज्जा (lintel) बनवा दिया ताकि वह “निर्माण शुरू” दिख सके। लेकिन इंस्पेक्शन में यह पकड़ा गया। उसे पहले बिना अप्रूवल के निर्माण का जुर्माना और फिर डेडलाइन मिस करने का एक्सटेंशन फीस, दोनों भरने पड़े।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: मैं डेडलाइन मिस नहीं करना चाहता, क्या केवल दीवार खड़ी कर देना काफी है? A1: बोर्ड के नियमों के अनुसार “न्यूनतम निर्माण” (जैसे नींव और एक छज्जा तक का काम) डेडलाइन तक पूरा होना चाहिए। केवल ईंटें रख देने से काम शुरू नहीं माना जाएगा।

Q2: क्या अंडर-कंस्ट्रक्शन (under-construction) फ्लैट खरीदते समय भी ऐसी डेडलाइन होती है? A2: नहीं, फ्लैट की डेडलाइन बोर्ड या बिल्डर की होती है, खरीददार की नहीं। अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट को कैसे वेरिफाई करें, यहाँ पढ़ें।

Q3: एक्सटेंशन फीस कितनी होती है? A3: यह प्लॉट के मूल्य और बोर्ड के उस समय के नियमों पर निर्भर करती है। यह प्रति वर्ष या प्रति महीने के हिसाब से एक निश्चित प्रतिशत हो सकती है।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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