CGHB se allotted flat mein service line (water/electric) access rights

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) से आवंटित (allotted) फ्लैट में सर्विस लाइन (Service Line) जैसे पानी, बिजली और सीवरेज का मुख्य कनेक्शन बोर्ड या सोसाइटी के नाम पर होता है। फ्लैट मालिक का अधिकार सिर्फ अपने फ्लैट के अंदर आने वाली आंतरिक लाइन (Internal Line) तक सीमित होता है। बाहरी मेन लाइन को बदलने या उसे रोकने का अधिकार किसी एक फ्लैट मालिक के पास नहीं होता।

कई लोग सोचते हैं कि फ्लैट उनका है तो वे पानी की मेन लाइन या बिजली के मेन वायर को अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। लेकिन CGHB नियमों और एपार्टमेंट एक्ट के अनुसार, सर्विस लाइन के अधिकार अलग होते हैं।

सर्विस लाइन (Service Line) के अधिकार के नियम

1. मेन कनेक्शन (Main Connection): बिल्डिंग के बाहर से आने वाली बिजली की मेन लाइन, पानी की मुख्य पाइप लाइन, और सीवर का मेन पाइप बोर्ड द्वारा लगाया जाता है। इसका रखरखाव बोर्ड या सोसाइटी द्वारा किया जाता है

2. आंतरिक लाइन (Internal Line): फ्लैट के अंदर की वायरिंग, पानी की नल, और ड्रेन पाइप फ्लैट मालिक की ज़िम्मेदारी है। इनकी मरम्मत आपको खुद करानी होगी।

3. मेन लाइन को बदलने पर रोक: आप बिना बोर्ड या सोसाइटी की अनुमति के बाहरी दीवारों से गुज़रने वाली सर्विस लाइन को नहीं काट सकते या खिसका सकते। इसे CGHB में बिना अनुमति के निर्माण/संशोधन की श्रेणी में रखा जाता है।

एक वास्तविक उदाहरण

बिलासपुर की एक CGHB स्कीम में एक फ्लैट मालिक को अपने फ्लैट में नया बाथरूम बनाना था। उसने बिना सोसाइटी से पूछे बिल्डिंग की मेन सीवर लाइन (drainage pipe) में छेद करके अपना पाइप जोड़ दिया। इससे पूरी बिल्डिंग की नाली जाम हो गई। सोसाइटी ने शिकायत की। बोर्ड ने आवंटितकर्ता को नोटिस भेजा और उसे मेन लाइन को पहले जैसा करने का आदेश दिया। उसे अपना नया बाथरूम भी तोड़ना पड़ा और जुर्माना भी देना पड़ा।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: अगर मेन पाइप लीक हो रहा है, तो उसे ठीक करवाने का खर्च कौन देगा? A1: अगर मेन पाइप (common line) लीक है, तो उसका खर्च सोसाइटी के फंड से दिया जाएगा। अगर आपके फ्लैट के अंदर का पाइप लीक है, तो खर्च आपका होगा।

Q2: क्या मैं अपने फ्लैट के बाहर बालकनी में AC का पाइप निकाल सकता हूँ? A2: AC का पानी सीधे नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए सोसाइटी द्वारा तय किए गए ड्रेन पाइप का इस्तेमाल करना होगा। बाहरी दीवार पर बिना अनुमति पाइप नहीं लगाया जा सकता।

Q3: क्या बिजली का मीटर फ्लैट मालिक के नाम पर होना चाहिए? A3: हां, पॉसेशन लेने के बाद आपको बिजली विभाग से अपने नाम पर मीटर ट्रांसफर (mutation) करा लेना चाहिए।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

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