CGHB property possession ke 1 saal tak sale/transfer kyun nahi kar sakte
CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) से प्रॉपर्टी लेने के बाद उसे 1 साल तक बेचने (sale) या ट्रांसफर करने पर रोक इसलिए है ताकि लोग सस्ती प्रॉपर्टी खरीदकर तुरंत उसे ब्लैक मार्केटिंग या सट्टेबाज़ी (flipping) के लिए बेच दें, इसे रोका जा सके। यह लॉक-इन पीरियड (Lock-in period) असली खरीददारों को फायदा पहुंचाता है।
जब कोई व्यक्ति CGHB से फ्लैट या प्लॉट आवंटित (allot) होने के बाद उसे बेचना चाहता है, तो उसे बोर्ड के कड़े नियमों का सामना करना पड़ता है। पॉसेशन (कब्ज़ा) लेने के 1 साल तक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नियम विरुद्ध है। आइए इस नियम के पीछे के कारण और इसके नियमों को समझते हैं।
1 साल का लॉक-इन (Lock-in) क्यों ज़रूरी है?
1. सट्टेबाज़ी (Flipping) रोकना: अक्सर लोग CGHB की सब्सिडी वाली प्रॉपर्टी लेते हैं और कुछ ही महीनों में मार्केट रेट पर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। 1 साल का नियम इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकता है।
2. असली खरीददार को फायदा: इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रॉपर्टी उसी के पास रहे जिसे वह रहने या लंबे समय के निवेश के लिए ली है, न कि बस बेचने के लिए।
अगर 1 साल पहले ट्रांसफर करना ही पड़े तो?
अगर किसी आवंटितकर्ता (allottee) को किसी अनिवार्य कारणवश (जैसे जॉब ट्रांसफर या गंभीर बीमारी) प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी ही पड़े, तो उसे सीधे किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचनी होती। उसे CGHB का असाइनमेंट/ट्रांसफर प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है। इसमें वह बोर्ड से अनुमति लेकर प्रॉपर्टी को बोर्ड के ही किसी इंतज़ार सूची (waiting list) वाले आवंटितकर्ता के नाम करवा सकता है।
इस प्रक्रिया में आपको Lessor (बोर्ड) से NOC कैसे लें, यह भी जानना होगा।
एक वास्तविक उदाहरण
रायपुर के एक युवक को CGHB से फ्लैट मिला। उसने अपने एक रिश्तेदार को 6 महीने में ही फ्लैट बेचने का सौदा कर लिया। जब वे रजिस्ट्री के लिए गए, तो पता चला कि 1 साल पूरा हुए बिना बोर्ड की मंज़ूरी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। सौदा रुक गया और उन्हें 1 साल पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या मैं 1 साल पूरा होने से पहले प्रॉपर्टी अपने बेटे/पत्नी के नाम कर सकता हूँ? A1: आमतौर पर बिना बोर्ड की अनुमति के नहीं। इसके लिए भी आपको Estate Office में आवेदन करके विशेष छूट मांगनी होगी।
Q2: 1 साल का नियम पॉसेशन (कब्ज़ा) लेने से शुरू होता है या आवंटन पत्र (Allotment Letter) से? A2: यह नियम आमतौर पर आवंटन या पॉसेशन (जो भी बाद में हो) की तिथि से लागू होता है। सटीक तिथि के लिए आपकी Sale Deed देखनी होगी।
Q3: क्या सामान्य प्रॉपर्टी खरीद में भी 1 साल का नियम होता है? A3: नहीं, सामान्य प्रॉपर्टी में ऐसा कोई बंधन नहीं है। यह केवल CGHB या सरकारी आवास बोर्ड के नियम हैं। सेल एग्रीमेंट और सेल डीड के नियम यहाँ देखें।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]
