CGHB “Self Financing Scheme” vs “Land Acquisition Scheme” — farak

CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की “Self Financing Scheme” (स्वयं वित्त पोषित योजना) में आप पूरी राशि बोर्ड को देकर तैयार फ्लैट/प्लॉट लेते हैं, जबकि “Land Acquisition Scheme” (भूमि अधिग्रहण योजना) में बोर्ड सस्ती कीमत पर प्लॉट देता है और आपको खुद अपनी मर्जी से घर बनाना होता है।

CGHB समय-समय पर अलग-अलग तरह की योजनाएं निकालता है। आम लोगों को अक्सर समझ नहीं आता कि Self Financing लेना चाहिए या Land Acquisition वाला प्लॉट। दोनों के फायदे और नियम अलग-अलग हैं।

दोनों योजनाओं में मुख्य अंतर

1. Self Financing Scheme:

  • क्या है: इसमें बोर्ड फ्लैट या प्लॉट को पूरी तरह तैयार करके देता है। आपको पूरी राशि (या लोन के ज़रिए) बोर्ड को देनी होती है।
  • फायदा: आपको निर्माण का झंझट नहीं उठाना पड़ता। पॉसेशन लेते ही रहना शुरू कर सकते हैं।
  • नियम: इसमें CGHB सेल डीड जल्दी आती है, लेकिन कीमत मार्केट रेट के करीब होती है।

2. Land Acquisition Scheme:

एक वास्तविक उदाहरण

रायपुर में दो भाइयों ने प्रॉपर्टी ली। एक ने Self Financing स्कीम में फ्लैट लिया, जिसमें उसे ₹40 लाख देने पड़े, लेकिन तुरंत रहने लगा। दूसरे ने Land Acquisition स्कीम का प्लॉट लिया जो ₹15 लाख में मिला। उसने सोचा कि अपनी सुविधानुसार पैसे जुटाकर घर बनाएगा। लेकिन वह पैसे नहीं जुटा पाया और 3 साल में निर्माण नहीं कर पाया। अब उसे प्लॉट खोने का डर है और एक्सटेंशन फीस भी भरनी पड़ रही है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: किस योजना में लोन (Bank Loan) लेना आसान होता है? A1: Self Financing Scheme में तैयार फ्लैट/प्लॉट होने की वजह से बैंक लोन जल्दी और आसानी से मंज़ूर कर देता है।

Q2: क्या Land Acquisition वाले प्लॉट पर कमर्शियल दुकान बना सकते हैं? A2: नहीं, अगर प्लॉट आवासीय (residential) आवंटित हुआ है, तो आप बिना अनुमति के वहां कमर्शियल निर्माण नहीं कर सकते।

Q3: Self Financing फ्लैट में क्या CGHB सेल डीड के नियम अलग होते हैं? A3: नहीं, दोनों योजनाओं में Sale Deed के बुनियादी नियम (जैसे 1 साल तक बेचने पर रोक) लगभग एक जैसे ही होते हैं।


संबंधित लेख:

सभी CGHB लेखों के लिए यहाँ जाएं: CGHB प्रॉपर्टी गाइड

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

Similar Posts

  • CGHB scheme mein bina construction ke plot rakhna — kya consequences hain

    CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) स्कीम में प्लॉट लेने के बाद उस पर बिना किसी निर्माण (bina construction ke plot rakhne) के खाली छोड़ने पर आपको भारी एक्सटेंशन फीस (Extension Fee) देनी पड़ती है। अगर लंबे समय तक कोई निर्माण नहीं होता है, तो बोर्ड प्लॉट वापस लेने (Re-entry) का नोटिस भेज सकता है। CGHB का…

  • CGHB se allotted flat mein service line (water/electric) access rights

    CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) से आवंटित (allotted) फ्लैट में सर्विस लाइन (Service Line) जैसे पानी, बिजली और सीवरेज का मुख्य कनेक्शन बोर्ड या सोसाइटी के नाम पर होता है। फ्लैट मालिक का अधिकार सिर्फ अपने फ्लैट के अंदर आने वाली आंतरिक लाइन (Internal Line) तक सीमित होता है। बाहरी मेन लाइन को बदलने या उसे…

  • CGHB lease mein “re-entry clause” ka matlab — kab lessor plot wapas le sakta hai

    CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) की Lease Deed (पट्टा विलेख) में “Re-entry clause” (पुनः प्रवेश अधिकार) का मतलब है कि अगर आवंटितकर्ता (allottee) बोर्ड के नियमों की गंभीर उल्लंघन करता है, तो बोर्ड (Lessor) को बिना आपकी इच्छा के प्लॉट या फ्लैट पर दोबारा कब्ज़ा (re-enter) करने और उसे वापस लेने का कानूनी अधिकार है। जब…

  • CGHB flat resale karte waqt zaroori documents ki checklist

    CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के फ्लैट की री-सेल (Resale) करते समय ज़रूरी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट में मुख्य रूप से बोर्ड की NOC, मूल आवंटन पत्र (Allotment Letter), सेल डीड (Sale Deed), लीज़ डीड, और बकाया बिलों (Ground Rent/Maintenance) की रसीदें शामिल होती हैं। इनके बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती। CGHB फ्लैट खरीदना या बेचना सामान्य…

  • CGHB se liye plot pe dharmik nirman (religious structure) kyun allowed nahi

    CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) से लिए गए आवासीय प्लॉट पर धार्मिक निर्माण (religious structure) जैसे मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद बनाना इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि ये प्लॉट विशेष रूप से आवासीय उद्देश्य (residential purpose) के लिए आवंटित किए जाते हैं। बोर्ड के नियमों के अनुसार भूमि का उपयोग बदलना (change of land use) बिना अनुमति के…

  • CGHB flat mein without permission construction/modification karna — kya risk hai

    CGHB (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के फ्लैट में बिना अनुमति के निर्माण (construction) या संशोधन (modification) करने पर बोर्ड द्वारा जुर्माना (penalty) लगाया जा सकता है, अनधिकृत निर्माण को तुरंत गिराने का आदेश दिया जा सकता है, और गंभीर मामलों में प्रॉपर्टी को वापस लेने (Re-entry) का खतरा हो सकता है। कई लोग CGHB से फ्लैट…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *