Builder ne sale deed mein galat information di — kya karein

अगर बिल्डर ने सेल डीड (Sale Deed) में गलत जानकारी (Galat Information) दे दी है, तो आपको सबसे पहले बिल्डर को एक लिखित नोटिस देना चाहिए कि वह इसे सुधार (Correction) के लिए तैयार हो। अगर वह माने तो ‘सुधार विलेख’ (Correction Deed) बनाया जाता है। अगर बिल्डर मना करे, तो आप कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) या RERA में शिकायत कर सकते हैं।

कई बार बिल्डर जानबूझकर या गलती से सेल डीड में फ्लैट का क्षेत्रफल (Area) गलत लिख देते हैं या कॉमन एरिया का ज़िक्र नहीं करते। ऐसी स्थिति में खरीददार (Buyer) को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी रास्ते खुले हैं।

बिल्डर की गलती सुधारने का तरीका

1. लिखित शिकायत (Written Complaint): बिल्डर को एक लिखित नोटिस भेजें कि सेल डीड में जो जानकारी दी गई है, वह बुकिंग फॉर्म या असली नक्शे से अलग है। उसे 15 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट कैंसिल करने का लीगल प्रोसेस या सुधार का विकल्प चुनने को कहें।

2. सुधार विलेख (Correction Deed): अगर बिल्डर अपनी गलती मान लेता है, तो दोनों पार्टियों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता है। वहां एक ‘सुधार विलेख’ (Correction Deed) बनाकर रजिस्टर किया जाता है, जिसमें गलत जानकारी को हटाकर सही जानकारी लिख दी जाती है।

3. कंज्यूमर कोर्ट या RERA: अगर बिल्डर सुधार से मना करे, तो आप कंज्यूमर फोरम (Consumer Forum) में धोखाधड़ी (Fraud) का केस कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट RERA रजिस्टर्ड है, तो RERA अथॉरिटी में शिकायत करें। यह CGHB Estate Officer से विवाद वाली स्थिति से बिल्कुल मिलता-जुलता है।

एक वास्तविक उदाहरण

रायपुर के एक खरीददार ने फ्लैट खरीदा। बुकिंग के समय बिल्डर ने फ्लैट 1000 वर्ग फीट बताया था। सेल डीड रजिस्ट्री के बाद पता चला कि डीड में 850 वर्ग फीट लिखा है। खरीददार ने बिल्डर को नोटिस भेजा। बिल्डर ने मान लिया और दोनों ने मिलकर एक सुधार विलेख (Correction Deed) रजिस्टर कराई, जिसमें सही क्षेत्रफल लिख दिया गया।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1: क्या सुधार विलेख (Correction Deed) पर स्टांप ड्यूटी लगती है? A1: आमतौर पर सुधार विलेख पर सिर्फ एक मामूली रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, पूरी स्टांप ड्यूटी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ गलती सुधारने का दस्तावेज़ है।

Q2: अगर बिल्डर फ्लैट का नक्शा ही बदल दे तो क्या करें? A2: अगर बिल्डर ने बिना आपकी अनुमति के नक्शा बदला है, तो यह बिल्डर-बायर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। आप RERA में शिकायत कर सकते हैं।

Q3: सुधार के बाद क्या म्यूटेशन (Mutation) फिर से कराना पड़ता है? A3: हां, सेल डीड रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की तरह ही सुधार विलेख की कॉपी तहसील/नगर निगम में जमा कर नया रिकॉर्ड अपडेट करवाना पड़ता है।


संबंधित लेख:

सभी सेल डीड और प्रॉपर्टी खरीद लेखों के लिए: सेल डीड और प्रॉपर्टी खरीद

यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]

Similar Posts

  • Property possession sale deed execution ke baad hi milta hai — kyun

    प्रॉपर्टी का पॉसेशन (कब्ज़ा) सेल डीड (Sale Deed) के एग्जीक्यूशन (रजिस्ट्री) के बाद ही इसलिए मिलता है ताकि खरीददार (Buyer) का कानूनी और वास्तविक अधिकार एक साथ पूरा हो सके। रजिस्ट्री से पहले पॉसेशन देना बिक्रेता (Seller) के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर खरीददार पैसे नहीं देता, तो उसे कानूनी रूप से बेदखल करना मुश्किल…

  • Sale deed mein stamp duty calculation kaise karein CG mein

    छत्तीसगढ़ में सेल डीड (Sale Deed) पर स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) का कैलकुलेशन प्रॉपर्टी के ‘सर्किल रेट’ (Circle Rate) या ‘एग्रीमेंट वैल्यू’ (Agreement Value), जो भी ज़्यादा हो, उसके आधार पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों के अनुसार, आमतौर पर पुरुष खरीददारों पर लगभग 5% से 7% और महिला खरीददारों पर कुछ प्रतिशत…

  • Property sale agreement cancel karne ka legal process

    प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट (Sale Agreement) को कैंसिल करने का कानूनी तरीका यह है कि पहले दोषी पार्टी को एक कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा जाता है। अगर विवाद सुलझ न जाए, तो दोनों पार्टियां आपसी सहमति से ‘रद्दीकरण विलेख’ (Cancellation Deed) रजिस्टर करा सकती हैं, या फिर सिविल कोर्ट में केस करके एग्रीमेंट को रद्द…

  • Multi-storied flat sale deed mein common area rights

    मल्टी-स्टोरी फ्लैट की सेल डीड (Sale Deed) में Common Area (साझा क्षेत्र) के अधिकार यह हैं कि खरीददार (Buyer) को फ्लैट के अलावा बिल्डिंग के साझा हिस्सों (जैसे सीढ़ियां, लिफ्ट, छत, पार्किंग, और आंगन) में एक निश्चित प्रतिशत का ‘विभाजित अधिकार’ (Undivided Share) मिलता है। इसका मतलब है कि उसे अकेले किसी हिस्से पर कब्ज़ा…

  • Property registry ke time documents ki complete checklist

    प्रॉपर्टी रजिस्ट्री (Sale Deed Registration) के समय डाक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में मुख्य रूप से पुरानी सेल डीड (Original Title Deed), खतियान/पट्टा (Patta/Khatauni), नक्शा (Map), एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (EC), दोनों पार्टियों (Buyer/Seller) के पैन और आधार कार्ड, और पासपोर्ट साइज़ फोटो शामिल होते हैं। इन कागज़ों के बिना सब-रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करेगा। प्रॉपर्टी खरीदते समय…

  • Sale deed mein boundary aur dimension schedule kyun important hai

    सेल डीड (Sale Deed) में Boundary (सीमा) और Dimension (नाप/माप) का शेड्यूल इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रॉपर्टी की सटीक पहचान (Exact Identification) हो सके। इसमें ज़मीन की लंबाई, चौड़ाई और चारों ओर किसकी ज़मीन लगती है, यह लिखा होता है। इसके बिना प्रॉपर्टी पर विवाद या कब्ज़ा (Encroachment) हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय सिर्फ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *