Builder ne sale deed mein galat information di — kya karein
अगर बिल्डर ने सेल डीड (Sale Deed) में गलत जानकारी (Galat Information) दे दी है, तो आपको सबसे पहले बिल्डर को एक लिखित नोटिस देना चाहिए कि वह इसे सुधार (Correction) के लिए तैयार हो। अगर वह माने तो ‘सुधार विलेख’ (Correction Deed) बनाया जाता है। अगर बिल्डर मना करे, तो आप कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) या RERA में शिकायत कर सकते हैं।
कई बार बिल्डर जानबूझकर या गलती से सेल डीड में फ्लैट का क्षेत्रफल (Area) गलत लिख देते हैं या कॉमन एरिया का ज़िक्र नहीं करते। ऐसी स्थिति में खरीददार (Buyer) को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी रास्ते खुले हैं।
बिल्डर की गलती सुधारने का तरीका
1. लिखित शिकायत (Written Complaint): बिल्डर को एक लिखित नोटिस भेजें कि सेल डीड में जो जानकारी दी गई है, वह बुकिंग फॉर्म या असली नक्शे से अलग है। उसे 15 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट कैंसिल करने का लीगल प्रोसेस या सुधार का विकल्प चुनने को कहें।
2. सुधार विलेख (Correction Deed): अगर बिल्डर अपनी गलती मान लेता है, तो दोनों पार्टियों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता है। वहां एक ‘सुधार विलेख’ (Correction Deed) बनाकर रजिस्टर किया जाता है, जिसमें गलत जानकारी को हटाकर सही जानकारी लिख दी जाती है।
3. कंज्यूमर कोर्ट या RERA: अगर बिल्डर सुधार से मना करे, तो आप कंज्यूमर फोरम (Consumer Forum) में धोखाधड़ी (Fraud) का केस कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट RERA रजिस्टर्ड है, तो RERA अथॉरिटी में शिकायत करें। यह CGHB Estate Officer से विवाद वाली स्थिति से बिल्कुल मिलता-जुलता है।
एक वास्तविक उदाहरण
रायपुर के एक खरीददार ने फ्लैट खरीदा। बुकिंग के समय बिल्डर ने फ्लैट 1000 वर्ग फीट बताया था। सेल डीड रजिस्ट्री के बाद पता चला कि डीड में 850 वर्ग फीट लिखा है। खरीददार ने बिल्डर को नोटिस भेजा। बिल्डर ने मान लिया और दोनों ने मिलकर एक सुधार विलेख (Correction Deed) रजिस्टर कराई, जिसमें सही क्षेत्रफल लिख दिया गया।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या सुधार विलेख (Correction Deed) पर स्टांप ड्यूटी लगती है? A1: आमतौर पर सुधार विलेख पर सिर्फ एक मामूली रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, पूरी स्टांप ड्यूटी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ गलती सुधारने का दस्तावेज़ है।
Q2: अगर बिल्डर फ्लैट का नक्शा ही बदल दे तो क्या करें? A2: अगर बिल्डर ने बिना आपकी अनुमति के नक्शा बदला है, तो यह बिल्डर-बायर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। आप RERA में शिकायत कर सकते हैं।
Q3: सुधार के बाद क्या म्यूटेशन (Mutation) फिर से कराना पड़ता है? A3: हां, सेल डीड रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की तरह ही सुधार विलेख की कॉपी तहसील/नगर निगम में जमा कर नया रिकॉर्ड अपडेट करवाना पड़ता है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]