Sale deed registration ke baad mutation (naam antaran) kaise karayein
सेल डीड (Sale Deed) की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन (Mutation या नाम अंतरण) कराने के लिए आपको रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी, पुराना खतियान, और अपने आधार कार्ड के साथ तहसील कार्यालय (या नगर निगम) में जाना होता है। वहां एक आवेदन देकर सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Record) में पुराने मालिक की जगह अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है।
सेल डीड रजिस्टर हो जाने का मतलब यह नहीं है कि सरकारी रिकॉर्ड (खतियान/प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर) में भी आपका नाम अपने आप आ गया है। इसके लिए म्यूटेशन (नाम अंतरण) की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
सेल डीड के बाद म्यूटेशन (Mutation) का Step-by-Step Process
Step 1: आवेदन तैयार करें तहसीलदार (गाँव की ज़मीन के लिए) या नगर निगम (शहर की प्रॉपर्टी के लिए) को एक लिखित आवेदन दें। इसमें सेल डीड की रजिस्ट्री संख्या और प्रॉपर्टी का विवरण दें।
Step 2: ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें
- रजिस्टर्ड सेल डीड (Registered Sale Deed) की कॉपी
- पुराना खतियान (Patta) या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के समय डाक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में बताए गए पहचान पत्र (आधार कार्ड)।
Step 3: फीस का भुगतान म्यूटेशन की एक मामूली फीस (Mutation Fee) होती है, जिसे जमा करनी पड़ती है।
Step 4: सत्यापन (Verification) और आदेश तहसीलदार आपके दस्तावेज़ों की जाँच करेगा। सब कुछ सही होने पर वह एक ‘नाम अंतरण आदेश’ (Mutation Order) जारी कर देगा। इसके बाद आपको नया खतियान (Patta) अपने नाम पर छपवा लेना चाहिए।
(यह प्रक्रिया प्रॉपर्टी दान (Gift) के बाद नाम अंतरण की तरह ही है।)
एक वास्तविक उदाहरण
दुर्ग के एक व्यक्ति ने घर खरीदकर सेल डीड रजिस्टर करा ली, लेकिन म्यूटेशन कराने नहीं गया। 2 साल बाद जब वह घर को और आगे बेचना चाहता था, तो पता चला कि नगर निगम के रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक का नाम है। उसे घर बेचने के लिए पहले पुराने मालिक को ढूँढकर लाना पड़ा और म्यूटेशन का काम पूरा करना पड़ा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: सेल डीड और म्यूटेशन में क्या फर्क है? A1: सेल डीड से प्रॉपर्टी का हक ट्रांसफर हो जाता है, जबकि म्यूटेशन से सरकारी रिकॉर्ड (राजस्व रजिस्टर) में नाम बदलता है।
Q2: क्या बिना म्यूटेशन के प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? A2: बेचना तो संभव है क्योंकि सेल डीड आपके नाम पर है, लेकिन नए खरीददार को स्टांप ड्यूटी में ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है और वह एडवांस पैसे देने से डरेगा।
Q3: म्यूटेशन में कितना समय लगता है? A3: दस्तावेज़ सही होने पर 15 से 30 दिनों में म्यूटेशन का आदेश आ जाता है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]