Flat purchase ke baad society/association banna kyun zaroori hai
फ्लैट खरीदने के बाद सोसाइटी/एसोसिएशन (Society/Association) बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि बिल्डिंग के कॉमन एरिया (Common Area) का रखरखाव, सुरक्षा, और बिल्डर से प्रॉपर्टी का पूरा नियंत्रण हस्तांतरित करवाया जा सके। बिना सोसाइटी के फ्लैट मालिकों को बिल्डर पर निर्भर रहना पड़ता है और कानूनी रूप से बिल्डिंग के मामलों में एकजुट होकर आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं होता।
जब आप किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं, तो बिल्डर बिल्डिंग बनाकर चला जाता है। उसके बाद बिल्डिंग को चलाने और उसकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी फ्लैट मालिकों की हो जाती है।
सोसाइटी बनाना क्यों ज़रूरी है?
1. बिल्डर से नियंत्रण हस्तांतरण (Handover from Builder): बिल्डर बिल्डिंग बनाने के बाद उसका कंट्रोल सोसाइटी को सौंप देता है। बिना सोसाइटी के बिल्डर बिल्डिंग का मालिक बना रहेगा और वह आपसे अनावश्यक चार्ज (Charges) वसूल सकता है।
2. कॉमन एरिया का रखरखाव (Maintenance): लिफ्ट, पार्किंग, पार्क और पानी की व्यवस्था जैसे कॉमन एरिया राइट्स का रखरखाव सिर्फ एक संगठित सोसाइटी ही कर सकती है। यह CGHB से फ्लैट लेने के बाद सोसाइटी बनाने जितना ही ज़रूरी है।
3. कानूनी इकाई (Legal Entity): बिना रजिस्टर्ड सोसाइटी के फ्लैट मालिक बिल्डर या नगर निगम के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड सोसाइटी एक कानूनी व्यक्ति (Legal Entity) बन जाती है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के समय डाक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में भी मदद करती है।
एक वास्तविक उदाहरण
रायपुर के एक बिल्डर ने 50 फ्लैट बेच दिए लेकिन बिल्डिंग का कब्ज़ा सोसाइटी को नहीं दिया। 2 साल तक वह फ्लैट मालिकों से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज वसूलता रहा। जब फ्लैट मालिकों ने आपस में मिलकर सोसाइटी रजिस्टर की, तो उन्होंने बिल्डर से बिल्डिंग का कंट्रोल छीन लिया और अपना मेंटेनेंस फंड बनाकर खुद बिल्डिंग संभाल ली।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने फ्लैट मालिकों की सहमति चाहिए? A1: आमतौर पर बिल्डिंग के 60% से 70% फ्लैट मालिकों की हस्ताक्षर सहमति ज़रूरी होती है।
Q2: क्या बिना सोसाइटी के फ्लैट बेचा जा सकता है? A2: बेचा तो जा सकता है, लेकिन खरीददार यह देखेगा कि सोसाइटी है या नहीं। बिना सोसाइटी वाले फ्लैट का बाज़ार मूल्य (Market Value) कम होता है।
Q3: सोसाइटी बनने के बाद बिल्डर को क्या करना होता है? A3: बिल्डर को बिल्डिंग के सभी मूल कागज़, नक्शा और बैकलॉग सोसाइटी को सौंपना पड़ता है।
संबंधित लेख:
- Multi-storied flat sale deed mein common area rights
- Property registry ke time documents ki complete checklist
सभी सेल डीड और प्रॉपर्टी खरीद लेखों के लिए: सेल डीड और प्रॉपर्टी खरीद
यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]