Property purchase mein “one year no transfer” clause ka matlab
प्रॉपर्टी पर्चेस (Purchase) में “One year no transfer” क्लॉज का मतलब है कि खरीददार (Buyer) द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने या पॉसेशन लेने के 1 साल तक उसे किसी तीसरे व्यक्ति को आगे बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक है। यह क्लॉज आमतौर पर सरकारी आवास बोर्ड (जैसे CGHB) या कुछ बिल्डरों की शर्तों में होता है ताकि सट्टेबाज़ी (Flipping) रुक सके।
जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्कीम या बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसके सेल डीड (Sale Deed) में यह शर्त लिखी होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीददार असली उपयोगकर्ता है, न कि कोई सट्टेबाज़।
“One Year No Transfer” क्लॉज का कारण और असर
1. सट्टेबाज़ी (Flipping) रोकना: अगर यह क्लॉज न हो, तो लोग सस्ती प्रॉपर्टी खरीदकर कुछ ही महीनों में मार्केट रेट पर बेच देंगे। यह क्लॉज ब्लैक मार्केटिंग रोकता है। CGHB प्रॉपर्टी पर 1 साल तक ट्रांसफर न करने का नियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
2. एग्रीमेंट और सेल डीड में अंतर: सेल एग्रीमेंट और सेल डीड में जो फर्क होता है, उसी के अनुसार यह क्लॉज अंतिम सेल डीड में दर्ज होता है। अगर आप 1 साल पहले ट्रांसफर करते हैं, तो रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री नहीं करेगा।
3. डिफ़ॉल्ट के नतीजे: अगर आप इस क्लॉज को तोड़कर प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, तो आपकी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है या बोर्ड/बिल्डर आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
एक वास्तविक उदाहरण
भिलाई के एक व्यक्ति को CGHB स्कीम में फ्लैट मिला। उसने 6 महीने में ही उसे किसी और को बेचने का सौदा कर लिया। जब वे रजिस्ट्री के लिए गए, तो रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी पर्चेस में “1 साल तक ट्रांसफर न करने” के क्लॉज का हवाला देकर रजिस्ट्री नहीं की। उन्हें 1 साल पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1: क्या 1 साल पहले प्रॉपर्टी अपने बेटे/पत्नी के नाम कर सकता हूँ? A1: आमतौर पर बिना बोर्ड की अनुमति के नहीं। इसके लिए भी आपको सेल डीड रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन से पहले विशेष छूट मांगनी पड़ती है।
Q2: क्या यह क्लॉज हर प्रॉपर्टी पर लागू होता है? A2: नहीं, सामान्य री-सेल (Resale) प्रॉपर्टी या बिल्डर की पूरी तरह तैयार प्रॉपर्टी पर यह क्लॉज नहीं होता। यह सिर्फ सरकारी या पहले आवंटन (Allotment) वाली प्रॉपर्टी पर होता है।
Q3: 1 साल की अवधि पॉसेशन से शुरू होती है या रजिस्ट्री से? A3: यह आमतौर पर आवंटन (Allotment) या पॉसेशन की तिथि से शुरू मानी जाती है।
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यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है, अंतिम निर्णय हेतु संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय/वकील से सलाह लें। अंतिम अपडेट: [July 2026]